पॉक्सो कोर्ट ने उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। मुकेश बोरा पर महिला से दुष्कर्म और महिला की 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है। मुकेश बोरा के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है।
लालकुआं कोतवाली क्षेत्र निवासी एक विधवा महिला ने इसी माह एक सितंबर को लालकुआं पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि परमानेंट नौकरी देने का झांसा देकर मुकेश बोरा पिछले 3 सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोप है कि मुकेश बोरा ने महिला को काठगोदाम स्थित एक होटल में बुलाया, जहां उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
इसके बाद पुलिस में मुकेश बोरा के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया। महिला के 164 के बयान दर्ज कराए गए। बयान में महिला ने अपने साथ हुई घटना के अलावा यह भी बताया कि मुकेश बोरा की उसकी 12 साल की बेटी पर बुरी नजर थी। जिसके बाद नाबालिग के भी 164 के बयान दर्ज किए गए।
नाबालिग ने मां के लगाए आरोपों को दोहराया तो मुकेश पर पॉक्सो भी लगा दी गई। इससे पहले ही मुकेश ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई, लेकिन न्यायालय ने अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इसके बाद से ही मुकेश बोरा फरार है।
पुलिस क्षेत्राधिकार हल्द्वानी व लालकुआं नितिन लोहनी ने बताया पुलिस ने दो टीमें बनाकर मुकेश बोरा की तलाश शुरू की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। सोमवार को इस मामले में पॉक्सो न्यायालय ने मुकेश बोरा के खिलाफ (एनबीडब्ल्यू) यानी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। टीमें मुकेश बोरा की तलाश में हैं।