मासूम के अपहरण व दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

मासूम के अपहरण व दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

20 years imprisonment in the case of rape of innocent

हरिद्वार। 20 years imprisonment in the case of rape of innocent रुड़की में दो साल पहले छह साल की मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी कोे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

बता दें कि कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण की छह साल की बच्ची 23 अक्टूबर 2021 को एक डेयरी पर दूध लेने गई थी। इस दौरान वह संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने बच्ची की घंटों तक तलाश की तब परिजनों ने देखा कि पास के गांव का एक व्यक्ति बच्ची को बाइक से नीचे उतारकर भागने का प्रयास कर रहा है।

जिसे पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया। इस मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है साथ ही 75 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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